मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान: राजस्थान में किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है, जो उनकी दुर्घटना के समय आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना ( Mukhyamantri Krushak Sathi Sahayata Yojna ) के नाम से जानी जाती है, जो किसानों को खेती करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में राहत प्रदान करती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं।
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| मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना |
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। पहले इसे राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों और खेतीहर मजदूरों को कृषि कार्य करते समय किसी दुर्घटना में हताहत होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना के तहत मिलने वाली सहायता
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाली मदद निम्नलिखित है:
- मृत्यु होने पर: 2,00,000 रुपये
- दो अंग (हाथ, पांव, आंख) कटने पर: 50,000 रुपये
- एक अंग कटने पर: 50,000 रुपये
- रीढ़ की हड्डी टूटना / सिर पर चोट से कोमा में जाना: 50,000 रुपये
- आंशिक डी-स्केल्पिंग (बालों का गिरना): 25,000 रुपये
- पूर्ण डी-स्केल्पिंग: 40,000 रुपये
- अंगुली कटने पर:
- एक अंगुली कटने पर: 5,000 रुपये
- दो अंगुली कटने पर: 10,000 रुपये
- तीन अंगुली कटने पर: 15,000 रुपये
- चार अंगुली कटने पर: 20,000 रुपये
- मंडी प्रांगण में मजदूरों को फ्रैक्चर होने पर: 10,000 रुपये
- अण्डकोष छिन्न-भिन्न होने पर:
- एक अण्डकोष: 25,000 रुपये
- दोनों अण्डकोष: 40,000 रुपये
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
- राजस्थान के निवासी किसान और खेतीहर मजदूर।
- मंडी समिति से लाइसेंस प्राप्त श्रमिक।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा:
Step 1: SSO पर पंजीकरण
- पहले आपको SSO (राजस्थान स्टेट सिंगल साइन-ऑन) पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए जन-आधार नंबर या गूगल के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
- ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर की पुष्टि करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें ।
Step 2: आवेदन फॉर्म भरें
- SSO ID से लॉगिन करने के बाद Raj-Kisan टैब पर क्लिक करें और "Farmer Section" में जाएं।
- "Application Entry Request" पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें। इसमें आधार वेरिफिकेशन, पेंशनर डीटेल, बैंक खाता विवरण और अन्य दस्तावेजों की जानकारी शामिल होगी।
Step 3: दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे मेडिकल प्रमाण पत्र, FIR, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट्स अपलोड करके सबमिट करें।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
1. मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. FIR की कॉपी।
3. मृत्यु प्रमाण पत्र।
4. पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट।
5. सरकारी डॉक्टर द्वारा सर्टिफिकेट (अगर जंगली जानवरों या ऊंट के काटने से चोट लगी हो)।
6. पंचनामा रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता अगर:
- बीमारी के कारण अंगभंग या मृत्यु हो।
- आत्महत्या या मानसिक बीमारी के कारण मृत्यु हो।
- नशीले पदार्थों के सेवन से मृत्यु हो।
- मोटर वाहन दुर्घटना के कारण मृत्यु हो।
- 90 दिन से अधिक समय बाद दुर्घटना और मृत्यु के बीच का अंतर हो।
- किसी अपराध में शामिल होने के कारण मृत्यु हो।
योजना का इतिहास
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना की शुरुआत 30 अगस्त 1994 को की गई थी। इसके बाद 9 दिसंबर 2009 को इसे राजीव गांधी कृषक साथी योजना के नाम से फिर से लॉन्च किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर वर्तमान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना रख दिया गया।
