Rajasthan Highcourt: राजस्थान हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्हें आगामी 1 नवंबर को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र 2024 के चुनाव में वोटों की पुनर्गणना के मामले में पेश होने को कहा गया है। यह आदेश जस्टिस वीके भरवानी की सिंगल बेंच ने कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चोपड़ा की याचिका पर दिया है।
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क्या है मामला?
2024 के लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा भाजपा के राव राजेंद्र सिंह से मात्र 1615 वोटों के अंतर से हार गए थे। इसके बाद, चोपड़ा ने चुनावी परिणामों की पुनर्गणना की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट की सख्ती
इस मामले की सुनवाई में लगातार देरी हो रही थी, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। पहले, 20 अगस्त को सांसद राव राजेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद, कोर्ट ने सांसद के आवास पर नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया। साथ ही, निर्वाचन विभाग की ओर से इस मामले में कोई पैरवी न करने पर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार भी लगाई।
अनिल चोपड़ा का बयान
कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा ने इस मुद्दे पर बताया कि उन्होंने लोकसभा क्षेत्र की सात विधानसभा सीटों में जीत हासिल की थी, लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा में 80 हजार वोटों के अंतर से हार गए थे। इसके बाद से वे इस सीट पर पुनर्गणना की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के वोट रक्षक अभियान के तहत झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी 384 बूथों पर काम चल रहा है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह को तलब करने का जो आदेश दिया है, वह आगामी चुनावी पुनर्गणना को लेकर महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस मामले की गहनता और राजनीतिक असर को देखते हुए सभी की नजरें अब 1 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।
