Karauli News : विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026, मतदाता परिगणना प्रपत्र को भरकर BLO को मौके पर कराये जमा

Hindi Reporter
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करौली, 08 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में कार्य शुरू हो चुका है। यह कार्य 04 दिसम्बर तक किया जाएगा। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्य तीव्र गति से चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण किया जा रहा है, उन्होंने मतदाताओं से अपील की मतदाता मतगणना परिपत्र को संपूर्ण जानकारी एवं कलर फोटो चिपका कर बीएलओ को मौके पर ही जमा करावे। 


उन्होंने बताया कि वर्तमान जानकारी को वर्ष 2002 में तैयार हुई एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग या लिंकेज किया जाएगा। मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु तथा निर्वाचन मशीनरी पूर्ण मनोयोग और मनोबल के साथ इस कार्य को प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित ईआरओ, एईआरओ स्वयं फील्ड भ्रमण कर रहे हैं। वे बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की निगरानी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। 

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग बीएलओ द्वारा कर दी जाएगी, उन्हें संपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। गणना चरण के दौरान भी किसी मतदाता से दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। यह पहल न केवल निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी, बल्कि लोकतंत्र में एक सजग नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान करेगी। 


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 

जिले में हिण्डौन, टोडाभीम सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में ईआरओ एवं एईआरओ ने बीएलओ द्वारा किये जा रहे गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण कार्योें का भी औचक निरीक्षण किया। और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय के अनुरूप कार्यों को शीघ्रता से सम्पन्न करने के निर्देश भी दिये। 

उन्होंने कहा कि मतदाताओं को फार्म वितरण करते समय उनसे पासपोर्ट साईज का कलर फोटो एकत्रित करने हेतु मतदाताओं को अवगत करावें एवं मतदाता सूची 2002 के अनुसार परिगणना प्रपत्रों को भारत निर्वाचन आयोग की गाईडलाईन के अनुसार सही व स्पष्ट भरवाकर उनके हस्ताक्षर करवाकर एकत्रित करने की कार्यवाही सम्पादित करवाई जावे। उन्होंने कहा कि परिगणना प्रपत्रों का भली-भांति सही व स्पष्ट प्रविष्टि को भरा जावे, जिससे प्रपत्र में किसी प्रकार की गलती नहीं होवे। 

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