करौली: स्मैक जब्ती मामले में प्रदीप को 5 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये अर्थदंड

Hindi Reporter
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Karauli News : न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण करौली (राज )ने दिनांक 31/10/2025 को वर्ष 2021 के स्मैक जब्ती के मामले में अपना निर्णय सुनाया। 

विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण करौली माधवी दिनकर ने आरोपी प्रदीप पुत्र हल्के निवासी राजौर थाना कैलादेवी को दोषी मानते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50000 रुपए के अर्थदंड से आरोपी को दंडित किया है।


लोक अभियोजक एवं राजकीय अधिवक्ता रीतेश सारस्वत ने बताया कि दिनांक 17/02/2021 को थाना सदर करौली के थानाधिकारी अमित कुमार ने प्रदीप पुत्र हल्के निवासी राजौर थाना कैलादेवी को ग्राम करसाई के नसीर बाबा के मंदिर के पास से गिरफ्तार कर उस के कब्जे से 6 ग्राम स्मैक जब्त की थी ।

न्यायालय में प्रकरण पर विचरण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों और 34 दस्तावेजी साक्ष्य को पेश किया गया था। जिस के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रदीप निवासी राजौर को दोषी मानते हुए दंडित किया है।

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